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प्रदीप मिश्रा पर होगी FIR? कुबेरेश्वर धाम हादसे में 7 की मौत का मामला कोर्ट पहुंचा, अदालत ने मांगी रिपोर्ट

सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में इस माह आयोजित कांवड़ यात्रा में सात लोगों की मौत का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। इंदौर के एडवोकेट प्रकाश यादव ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सीहोर की अदालत में याचिका दायर कर पंडित प्रदीप मिश्रा और विट्ठलेश सेवा समिति पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने पहले मंडी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने केवल डीजे संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मृतकों की मौत और आयोजन की अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण अब उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने मांगा जांच प्रतिवेदन
अदालत ने इस मामले पर प्रारंभिक स्तर पर संज्ञान लिया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विनीता गुप्ता ने मंडी थाना पुलिस को निर्देश दिया कि वे पूरी घटना की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को तय की गई है।

हादसे में गई थी सात लोगों की जान
कांवड़ यात्रा के दौरान तीन दिनों में अलग-अलग कारणों से सात लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अत्यधिक भीड़, अव्यवस्था और भगदड़ जैसी स्थिति ने माहौल को भयावह बना दिया। यही हादसे का कारण बताया जा रहा है।

भीड़ और अव्यवस्था पर सवाल
एडवोकेट प्रकाश यादव ने याचिका में यह भी उल्लेख किया कि पं. प्रदीप मिश्रा के आयोजनों में अक्सर भगदड़, धक्का-मुक्की और अव्यवस्था होती है। भोपाल-इंदौर हाईवे पर कई-कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, जिससे आमजन और प्रशासन दोनों परेशान होते हैं। इसके बाद भी कोई ठोस प्रबंधन नहीं किया जाता।

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आस्था के दुरुपयोग का आरोप
याचिका में पं. प्रदीप मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वे धार्मिक आयोजनों के नाम पर लोगों की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव और अन्य कथाओं को ‘धंधा’ बताते हुए आरोप लगाया गया कि इससे न केवल भारी भीड़ जुटती है, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में पड़ती है।

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रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे
मंडी थाना प्रभारी सुनील मेहर ने बताया कि कोर्ट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। मामले में जो भी तथ्य आएंगे, उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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