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कमलनाथ बोले- भाजपा की सरकार असंवैधानिक रूप से षड्यंत्र रचकर OBC को लगातार आरक्षण से वंचित कर रही

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश में OBC को 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं होने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए यह स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में 2019 में प्रदेश के OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया था। उसके बाद से बनी भाजपा की सरकार असंवैधानिक रूप से षडयंत्र रचकर लगातार OBC को आरक्षण से वंचित कर रही है। पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून पर कोई रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अब मध्य प्रदेश के OBC समाज से माफी मांगनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण देना चाहिए।

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