नए पुलिस कानूनः FIR के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं, बयान भी रिकार्ड करके भेज सकते हैं
आज एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है। इन कानूनों के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए शहर में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। डीआईजी रेंज इंदौर ग्रामीण निमिष अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण हितिका वासल सहित उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा नए कानून एवं प्रावधानों की जानकारी दी गई। इंदौर जिले में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर नवीन आपराधिक कानून से लोगों को अवगत कराया गया। एक जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इंडेक्स मेडिकल कालेज में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी निमिष अग्रवाल द्वारा मोबाइल फोन के जरिए व्हाट्सएप्प के माध्यम से समन तामिल करने, जघन्य अपराधों के घटनास्थल की वीडियोग्राफी संबंधित नए प्रावधानों की जानकारी साझा की गई। उनके द्वारा बताया गया की नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी।