नए कानून BNS के तहत देश में पहला मामला ग्वालियर में दर्ज, गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी
देश में पहली एफआईआर कानूनों में बदलाव के बाद रात के 12 बजकर 24 मिनट पर हुई है। यह रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात पहली एफआईआर दिनांक एक जुलाई 2024 को ग्वालियर के हजीरा थाना में दर्ज की गई है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी है।बता दें कि यह एफआईआर धारा 303 (2) में दर्ज की गई है। यह एफआईआर चोरी से संबंधित एफआईआर है और यह एफआईआर ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के निवासी सौरभ नरवरिया पिता नागेंद्र सिंह नरवरिया के द्वारा दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर बाइक चोरी से संबंधित है। इस धारा को भारतीय दंड विधान में पहले 379 के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इसे 303 (2) के नाम से जाना जाएगा।
अब है न्याय पर सरकार का जोर
पहले भारतीय कानून में दंड विधान यानी कि भारतीय दंड विधान के अनुसार जो आरोपी होता था तो उसे दंड देने के लिए दंड विधान में जोर दिया जाता था। लेकिन अब नए कानूनों में अब बदलाव कर यहां अब न्याय पर जोर दिया जाएगा। इसलिए इसे भारतीय दंड विधान से बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है।
अब कानूनों में बदलाव कर नए कानूनों के अनुसार, व्यक्ति के साथ जिस स्थान पर घटना हुई है। वहीं से ई-एफआईआर दर्ज करा सकता है। इससे नागरिकों को सुलभ सहायता प्रदाय होगी। वहीं, जो घटना स्थल पर व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी है, उसे भी साक्षी के तौर पर बाध्य किया जाएगा और घटना के बाद अगले तीन दिन तक थाने जाकर आप एफआईआर को प्राप्त कर सकते हैं।
पहले चेन स्नेचिंग में कोई अलग से धारा नहीं थी, जिसमें चेन स्नेचिंग होने के बाद लूट में अपराध दर्ज किया जाता था। लेकिन अब इस कानून में सुधार कर चेन स्नेचिंग की अलग से धारा बनाई गई है।