एक्शन में कलेक्टर...फीस अधिनियम का पालन नहीं करने वाले चार निजी स्कूलों पर हुई कार्रवाई
राजधानी भोपाल में लगातार निजी स्कूलों के खिलाफ हो रही शिकायत के बाद गुरुवार को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अशासकीय डीपीएस स्कूल कोलार रोड भोपाल, शासकीय श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल कोलार रोड भोपाल, अशासकीय कैपियन स्कूल भौरी, अशासकीय सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड के खिलाफ की गई है। जानकारी के अनुसार इन स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने लिखित में शिकायत की थी।भोपाल कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए फीस अधिनियम का पालन न करने के कारण पालकों से नियम विरुद्ध शुल्क को वापस करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं इन स्कूलों पर जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया है। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है। वहीं, स्कूल संचालक भी अपनी अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के निजी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे अपनी फीस का ब्योरा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। उसके लिए समय सीमा भी 24 जून तय की गई थी।गौरतलब है कि सरकार द्वारा काफी समय से विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं की जांच की जा रही है। कुछ स्कूलों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्य क्रम में शामिल करने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद कई बड़े फर्जीवाड़े का उजागर हुआ। इसके बाद सरकार के द्वारा यह सख्त कार्रवाई की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए 25 जनवरी 2018 में फीस रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था।