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जरुरी खबर! अगर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है income तो करने होंगे ये काम , income tax के नोटिस से बचने के लिए-

नई दिल्‍ली।अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आप इनकम टैक्‍स के दायरे में आ जाते हैं। आप चाहे नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस करते...

1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर पा सकते हैं टैक्‍स छूट   अगर आप की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आप साल में कुल 1.5 लाख रुपए...

लाइफ इन्‍श्‍योरेंस पॉलिसी   आप लाइफ इन्‍श्‍योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर भी टैक्‍स छूट पास सकते हैं। यह टैक्‍स छूट सेक्‍शन 80 सी और सेक्‍शन 10 डी के तहत मिलती है।यानी आप टैक्‍स छूट की अपनी प्‍लानिंग में लाइफ इन्‍श्‍योरेंस पॉलिसी प्रीमियम को शामिल कर सकते हैं। 


पब्लिक प्रॉविडेंट फंड   आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड पीपीएफ में जमा रकम पर भी टैक्‍स छूट पा सकते हैं। पीपीएफ में आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं।...


न्‍यू पेंशन स्‍कीम  आप न्‍यू पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) में सालाना जमा की गई रकम पर भी आप टैक्‍स छूट ले सकते हैं।न्‍यू पेंशन स्‍कीम में आप अपने रिटायरमेंट के लिए के लिए पैसे बचा सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र वाला व्‍यक्ति इस स्‍कीम में पैस जमा कर सकता है। इस स्‍कीम में भी आप.अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं।

पेंशन प्‍लान
अगर आप किसी पेंशन प्‍लान में निवेश कर रहे हैं तब भी आप निवेश की जाने वाली रकम पर टैक्‍स छूट हासिल कर सकते हैं। पेंशन प्‍लान आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी जरूरतों के लिए एक निश्चिम रकम मुहैया कराता है। इसमें आप 80 सीसीसी के तहत टैक्‍स छूट ले सकते हैं।

डिपॉजिट   आप पांच साल की बैंक एफडी में पैसा जमा करके भी टैक्‍स छूट हासिल कर सकते हैं। इसमें आप 10 सी के तहत टैक्‍स छूट पा सकते हैं।

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